खंडवा-जिला दंडाधिकारी खंडवा द्वारा कोरोना वायरस आपदा से खंडवा शहर के आमजन की सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया था खंडवा शहर में अन्य शहरों व राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आइसोलेशन सेंटर में जांच करवा कर ही खंडवा जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी, किंतु उक्त आदेश की अवहेलना कर शकील उर्फ मुन्ना निवासी इलाहाबाद बैंक के पास पंधाना रोड, मौलाना वसीम निवासी खड़कपुरा, रिहान खान निवासी खड़कपुरा, हातिम बावला निवासी दूध तलाई खंडवा तबलीग जमात दिल्ली मरकज से दिनांक 11 मार्च 2020 को खंडवा आए तथा उक्त आदेश का उल्लंघन कर कोरोना वायरस की जांच कराए बगैर खंडवा में रहे, जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आई। इन्हीं के कारण ही खंडवा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण संभाव्य होने से चारो आरोपियों के खिलाफ़ थाना कोतवाली पर अप क्र 264/20, धारा 269, 270, 271, 188, 34 ipc, 51ख आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध कायम किया गया।
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