शनिवार, 26 अप्रैल 2025

खेतों में पराली जलाने वाले 21 किसानों से होगी ‘‘पर्यावरण मुआवजा’’ की वसूली, एसडीएम खिरकिया ने जारी किये आदेश


हरदा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में नरवाई का जलाना प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 223 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर दांडिक कार्यवाही व अर्थदण्ड दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया श्री अशोक डेहरिया द्वारा खिरकिया अनुविभाग के कुल 21 किसानों पर खेतों में पराली जलाने के मामले में एनजीटी के निर्देश अनुसार 2500-2500 रूपये पर्यावरण मुआवजा राशि अधिरोपित की गई है। एसडीएम खिरकिया श्री अशोक डेहरिया ने बताया कि इनमें से ग्राम धूपकरण निवासी किसान श्री अमर सिंह, हरे सिंह, निलेश, मनोज सिंह और शिव प्रसाद द्वारा पर्यावरण मुआवजा राशि 2500 _ 2500 रुपए जमा भी करा दी गई है। इसके अलावा जिन अन्य किसानों पर भी पराली जलाने के मामले में 2500_2500 रुपए अर्थदंड लगाया गया है, उनमें श्रीमती आरती राजपूत व बृजलाल राजपूत निवासी कुड़ावा, श्रीमती निर्मला ग्राम धनवाड़ा श्री गुलाब राजपूत धनवाड़ा, श्री पुरुषोत्तम जेसानी धनवाड़ा, श्री गोपाल धनवाड़ा, मदन गोपाल राजपूत निवासी हिवाला, राहुल निवासी धनवाड़ा, अजीज खान, श्री कैलाश, श्रीमती रुक्मिणी बाई, श्री दीपक बिश्नोई, श्री गणेश गौर, श्री अशोक बिश्नोई, श्री रमेश सभी निवासी चौकड़ी एवं श्रीमती शकुन बाई निवासी ग्राम धूपकरण शामिल है।

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