सोमवार, 29 जून 2020

नगर निगम अधिभार समयावधि में छूट प्रदान करें-पूर्व मंत्री अर्चना दीदी



बुरहानपुर- मध्यप्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने वित्तीय वर्ष 2020 मार्च माह के अंत तक निगम करो का भुगतान ना कर पाने वाले नागरिकों को अधिभार समयावधि में छूट प्रदान किए जाने की बात कही।
श्रीमती चिटनिस ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा मार्च माह के अंतिम सप्ताह में हुई थी। बुरहानपुर नगर सहित पूरे देश में आर्थिक लेन-देन शासन-प्रशासन स्तर पर नहीं हो सके थे। नगर निगम बुरहानपुर के संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य करो के बकायादार नागरिकों को आज दिनांक में नगर निगम कर जमा करने के इच्छुक नागरिकों को टैक्स मुहर्रिर द्वारा अधिभार सहित हिसाब बताया जा रहा है। 
इस संबंध में श्रीमती चिटनिस ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा एवं पत्राचार कर कहा कि अप्रैल, मई एवं जून माह संपत्ति कर अधिभार से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा नागरिकों को 31 जुलाई तक निगम कर जमा करने पर अधिभार में छूट प्रदान किए जाने हेतु योजना बनाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए। इससे निगम राजस्व में भी वृद्धि होगी एवं नगर के टैक्स भरने के प्रति इच्छुक नागरिकों को प्रोत्साहन एवं सुविधा मिलेगी। श्रीमती चिटनिस ने निगमायुक्त से कहा कि नगर निगम बुरहानपुर शासन, संचालनालय एवं निगम स्तर पर आवश्यक नियमानुसार स्वीकृतियां लेकर बुरहानपुर नगर के नागरिकों को निगम के विविध कर बिना अधिभार के भरने में छूट प्रदान कराने की प्रक्रिया अतिषीघ्र करें।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें