खण्डवा - अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने कोविड-19 संबंधी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर वनरक्षक श्री सुमित राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। श्री राठौर केे विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन पर नोटिस, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने संबंधी कारण बताओ नोटिस तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी नोटिस तथा ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के आधार पर वेतन काटने सहित कुल 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एडीएम श्रीमती कुशरे ने बताया कि नोटिस का जवाब समय सीमा में प्राप्त न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध इन अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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