खण्डवा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने कन्नौद- सतवास- पुनासा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए है। जारी आदेष के अनुसार इस मार्ग पर हाई लेवल ब्रिज के लोड को नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर एन.एच.डी.सी. द्वारा बैरियर लगाया जायेगा, जिससे भारी वाहनों के आवागमन को रोका जा सकेगा। इसी प्रकार मार्ग के दोनो ओर एन.एच.डी.सी. द्वारा संकेत बोर्ड लगाये जायेंगे। वैकल्पिक मार्ग के रूप में कन्नोद से खातेगांव, हरदा-खण्डवा मार्ग तथा कन्नोद से इंदौर के लिए मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा। आदेष का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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